दोस्तों, Employees’ Provident Fund (EPF) यानी कर्मचारी भविष्य निधि, जिसे पीएफ (भविष्य निधि)/PF (Provident Fund) भी कहा जाता है, एक अनिवार्य बचत सह सेवानिवृत्ति योजना है जो एक eligible संगठन के कर्मचारियों (employees) के लिए जरुरी है। कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद इस निधि कोष (corpus) से लाभान्वित हो सकते हैं। पर क्या आपको जानकारी है कि “PF अकाउंट से पैसे ऑनलाइन निकालें।” चलिए अब विस्तार से समझने की कोशिश करते है।
EPF नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को हर महीने अपने मूल वेतन का 12% इस फंड में योगदान करना होगा। नियोक्ता (employer), कर्मचारी (employees) के पीएफ खाते में इस राशि का योगदान देता है। EPF खातों में जमा इन राशि पर सालाना आधार पर ब्याज मिलता है। कर्मचारी सेवानिवृत्ति होने के बाद अपने ईपीएफ में जमा पूरी रकम निकाल सकते हैं।
हालाँकि, यह लेख बताता है कि कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद कोई EPF खाते से समय से पहले निकासी कैसे कर सकता है।
ईपीएफ से पैसे कैसे निकालें । How to draw money from EPF in Hindi
Employees’ Provident Fund की राशि online या offline दोनों तरह से निकाली जा सकती है। चलिए समझते है EPF का पैसा online या offline कैसे निकालते हैं:
- अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफ सदस्य पोर्टल (EPF member portal) पर login करें।
- Online service tab के नीचे, ड्रॉप-डाउन मेनू से “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)” का चयन करे।
- सदस्य विवरण, KYC विवरण और अन्य सेवा विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे। अपना बैंक खाता नंबर (bank account number ) दर्ज करें (जैसा कि UAN के साथ जोड़ा गया है) और “Verify” क्लिक करें।
- Certificate of the undertaking पर sign करने के लिए ‘Yes’ click करे और फिर आगे बढ़े अब, “Proceed for Online Claim” पर क्लिक करें।
- Claim फॉर्म में, अपने claim यानी, full EPF settlement, EPF part withdrawal (loan/advance) or pension withdrawal, “I Want to Apply for” के अंतर्गत चयन करें।
- उदाहरण के लिए “PF Advance (Form 31)” का चयन करें, यदि आप आंशिक रूप से अपना धन ऑनलाइन निकालना चाहते हैं।
- आखिर में, प्रमाणपत्र (certificate) पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें। जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके लिए आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। नियोक्ता द्वारा निकासी अनुरोध को मंजूरी मिलने के बाद आपको अपने बैंक खाते में पैसा प्राप्त होगा। बैंक खाते में पैसा जमा होने में आम तौर पर 15-20 दिन लगते हैं।
नोट: कंपोजिट क्लेम फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए कर्मचारी का आधार, PAN और बैंक UAN पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए और UAN सक्रिय होना चाहिए।
पीएफ निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेज । Documents Required for PF Withdrawal in Hindi
- UAN (Universal Account Number) एक अनिवार्य आवश्यकता है और इसे employer से प्राप्त किया जा सकता है।
- बैंक खाते का विवरण और नाम स्पष्ट रूप से EPF खाते के अनुसार दिया जाना चाहिए।
- बैंक खाता, PF धारक के नाम पर होना चाहिए क्योंकि धारक के जीवित रहने पर धनराशि तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है।
- पिता का नाम और जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी पहचान प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से मेल खानी चाहिए।
- नियोक्ता (employer) को विवरण EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) को जमा करना चाहिए और संगठन से कर्मचारी के बाहर निकलने का पंजीकरण करना चाहिए।Joining की तारीख और छोड़ने की तारीख का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
नए ईपीएफ निकासी नियम 2024 । New EPF Withdrawal Rules 2024 in Hindi
- EPF खाते में नियोक्ता (employer) और कर्मचारी (employee) का योगदान शामिल होता है। हालाँकि, EPF खाते से पैसा एक बार में नहीं निकाला जा सकता है।
- EPF निकासी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम यहां दिए गए हैं:
- EPF खाते से पैसा केवल सेवानिवृत्ति के बाद ही निकाला जा सकता है, रोजगार के दौरान नहीं।
- आंशिक निकासी (Partial withdrawal) के लिए online आवेदन किया जा सकता है और यह चिकित्सा उपचार, उच्च शिक्षा, आवासीय घर की खरीद या निर्माण जैसी आपात स्थितियों के तहत लागू होता है।
- EPFO सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले EPF कोष का 90% निकालने की अनुमति देता है, बशर्ते व्यक्ति की आयु 54 वर्ष से कम न हो।
- लॉक-डाउन या छंटनी के कारण सेवानिवृत्ति से पहले बेरोजगारी की स्थिति में, EPF राशि निकाली जा सकती है।
- EPFO बेरोजगारी के 1 महीने के बाद corpus का 75% निकालने और नए रोजगार के बाद शेष 25% नए EPF खाते में स्थानांतरित (transfer) करने की अनुमति देता है।
- यदि कोई कर्मचारी लगातार पांच वर्षों तक EPF खाते में योगदान देता है तो EPF corpus निकासी पर tax में छूट मिलती है।
- EPF corpus की समय से पहले निकासी पर TDS काटा जाता है, लेकिन TDS यदि पूरी राशि 50,000 रुपये से कम है तो कटौती नहीं की जाएगी।
- समय से पहले निकासी के लिए, PAN जमा करने पर टीडीएस कटौती 10% होगी और यदि PAN जमा नहीं किया जाता है तो यह 30% प्लस टैक्स होगा।
- EPF status की जांच ऑनलाइन की जा सकती है, और यह सीधे EPFO के माध्यम से किया जा सकता है यदि UAN और आधार linked हो और नियोक्ता (employer) ने इसे मंजूरी दे दी है।
- EPF ग्राहक को EPF राशि निकालने के लिए बेरोजगारी की घोषणा करनी होगी।
- पुराने नियम के अनुसार, बेरोजगारी के 2 महीने बाद 100% ईपीएफ निकासी की अनुमति है।
चलते चलते – PF अकाउंट से पैसे ऑनलाइन निकालें Hindi me
दोस्तों, आपने देखा की internet के जमाने में PF से पैसा निकलना कितना आसान हो गया है।
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